यात्री बस संचालकों द्वारा अनुज्ञा-पत्र की शर्तों के अनुरूप वाहनों का संचालन किया जाये
उज्जैन। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री संतोष मालवीय द्वारा जानकारी दी गई कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी उज्जैन संभाग द्वारा संज्ञान में लिया गया है कि यात्री बस संचालक क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किये गये अनुज्ञा-पत्र की शर्तों के अनुरूप वाहनों का संचालन नहीं कर रहे हैं, जिससे आमजन परिवहन साधनों से वंचित रहे हैं। अत: इस सम्बन्ध में आरटीओ ने सर्वसम्बन्धित यात्री बस वाहन स्वामियों को निर्देश दिये हैं कि वे तत्काल अपनी यात्री बस का संचालन प्रारम्भ करें।
अन्यथा मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-84 एवं 86 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए अनुज्ञा-पत्र निरस्त/निलम्बन की कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिये वाहन स्वामी स्वयं जिम्मेदार होंगे।
इसके अतिरिक्त भारवाही वाहन चालकों को दी गई अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुरूप वाहन का संचालन नहीं करने पर कुल 190 लायसेंस निलम्बित किये गये हैं।