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गणेश शंख चोरी मामले में अपीलीय न्यायालय ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के निर्णय को किया अपास्त आरोपी सचिन को किया बरी।

उज्जैन। दिनांक 24.07.17 को महाकाल मंदिर के कोठार गृह में गणेश शंख उसके स्थान पर ना होने पर महाकाल मंद प्रबंध समिति द्वारा आरोपी सचिन भीमे के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी । मामले में सचिन को पूर्व में प्रथम श्रेणी न्यायाधीश महोदय ने दोषसिद्ध पाया था जिसके पश्चात अपीलार्थी ने माननीय जिला एव सत्र न्यायाधीश महोदय के समक्ष अधिवक्ता हर्षेक चौबे के माध्यम से अपील प्रस्तुत की । अभिभाषक ने तर्क दिया कि सचिन के विरुद्ध समिति द्वारा षडयंत्रता के तहत असत्य मामला दर्ज कराया गया है उसने प्रबंध समिति के विरुद्ध अनियमितता, पुजारियों की भर्ती के विरुद्ध कई शिकायते की है  महाकाल सवारी में शंख का वादन भी करता था जो की प्रस्तुत फोटोग्राफ्स से भी दर्शित है,सचिन बीस वर्षों से नियमित दर्शनार्थी है एवं अनियमितता विरुद्ध लड़ाई लड़ रहा हैं उक्त तर्को से सहमत होकर नवम जिला एव अपर सत्र न्यायाधीश महोदय ने अपील पर गंभीरता से विचार कर विचरण न्यायालय के निर्णय को स्थिर रखने योग्य ना मानते हुए अपीलार्थी को दोषमुक्त किया ।

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